शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए कोरोना कर्फ्यू को लेकर बंदिशें और कड़ी कर दी हैं। कोरोना मामलों की संख्या और इससे होने वाली मृत्यु में तेज गति से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के तहत नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रदेश में अब दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़ अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब दिन में केवल 3 घंटे ही खुली रहेंगी और दुकानों के खुला रहने का समय जिलों के उपायुक्त निर्धारित करेंगे। ये नए प्रतिबंध 10 मई से सुबह 6 बजे से लागू होंगे।
बता दें कि शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा 10 मई से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में में कोरोना संक्रमण रिकार्ड तोड़ रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ते खतरे के बीच जय राम सरकार ने हिमाचल में सात मई से 16 मई तक राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। लॉकडाउन की अवधि में सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति और सफाई क्षेत्र को इससे छूट दी गई है। निर्माण स्थलों, बागवानी, कृषि और अन्य परियोजनाओं पर काम चालू रहेगा जबकि 31 मई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
वहीं, आपको बता दें कि प्रदेश में नए मामलों ने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को प्रदेश में 5424 नए केस आए हैं और 37 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 3007 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 31983 पहुंच गई है और कोरोना से अब तक 1817 लोगों की मौत हुई है।
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