हरियाणा में आम लोगों को बड़ी राहत, राज्य के भीतर चुनिंदा मार्गों पर बसों का परिचालन शुरू
देश में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए मार्च महीने में लागू बंद के बाद पहली बार शुक्रवार को कुछ मार्गों पर हरियाणा सड़क परिवहन की बसों का परिचालन शुरू हुआ।
चंडीगढ़। देश में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए मार्च महीने में लागू बंद के बाद पहली बार शुक्रवार को कुछ मार्गों पर हरियाणा सड़क परिवहन की बसों का परिचालन शुरू हुआ। अधिकारियों ने बताया कि बसों में शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य है और एक बस में 30 से ज्यादा यात्रियों को नहीं बिठाया जा सकता है। बस सेवा चुनिंदा मार्गों पर शुक्रवार सुबह से शुरू की गई हैं। शुरुआत में बसें 10 डिपो अंबाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा से 29 मार्गों पर चलेंगी।
राज्य में रोडवेज बसों के 23 डिपो हैं और कुल 4,000 बसे हैं। हरियाणा रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना और ऑनलाइन टिकट बुक करना अनिवार्य है। देश में 24 मार्च से राष्ट्रीय बंद से एक दिन पहले ही 23 मार्च को राज्य में बंद की घोषणा की गई थी। शुक्रवार सुबह पंचकूला डिपो से पहली बस सिरसा के लिए रवाना हुई। सिरसा की यात्रा करने वाले एक युवक ने कहा, ‘‘ बसों की सेवा बहाल करके सरकार ने अच्छा कदम उठाया है।’’ बस टर्मिनलों पर यात्रियों की थर्मल जांच की गई। उन्हें हाथों पर सैनिटाइजर लगाने के लिए दिया गया और अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि बस में यात्रा के दौरान यात्री मास्क पहने रहें।
बस टर्मिनलों को भी संक्रमण मुक्त किया गया है और गैर एसी बसों का ही परिचालन शुरू हुआ है। शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन हो इसके लिए 52 सीटों वाली बसों में सिर्फ 30 यात्रियों को ही चढ़ने की मंजूरी है। हालांकि सेवा बहाल होने के पहले दिन कुछ बसों में सिर्फ 12-15 यात्री ही दिखे। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में बसों का परिचालन नहीं होगा।
एक बस में 30 से ज्यादा सवारियों के बैठने पर पाबंदी
सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि टिकटों को सिर्फ hartrans.gov.in पोर्टल से बुक किया जा सकता है। ये बसें राज्य परिवहन के बस अड्डों से चलकर गंतव्य के लिए निर्धारित बस अड्डों तक जाएंगी। बीच में किसी भी सवारी को चढ़ने और उतरने की इजाजत नहीं होगी। जो जिले कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं वहां से ये बसे बाइपास या फ्लाईओवर से गुजरेंगी। इन बसों में सोशल डिस्टैंसिंग का नियम लागू होगा और इनमें 30 से ज्यादा सवारियों के बैठने की इजाजत नहीं होगी।
बस स्टैंड में घुसने से पहले यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग
प्रवक्ता ने कहा कि बस स्टैंड में घुसने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही सभी सवारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा अन्यथा बस में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कारणवश किसी रूट पर बस का जाना संभव नहीं होता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और यात्रियों तक इसकी जनकारी बस के रवाना होने के समय से 2 घंटे पहले दे दी जाएगी, और उनका किराया भी वापस कर दिया जाएगा।