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Hindi News भारत राष्ट्रीय हरियाणा ने ‘लव-जिहाद’ के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया गठन

हरियाणा ने ‘लव-जिहाद’ के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया गठन

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार (26 नवंबर) को कहा कि राज्य सरकार ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

Anil Vij, Haryana Cabinet Minister- India TV Hindi Image Source : PTI Anil Vij, Haryana Cabinet Minister

चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार भी लव जिहाद को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार (26 नवंबर) को कहा कि राज्य सरकार ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। कुछ भाजपा नेता किसी हिंदू महिला से शादी की आड़ में उसका कथित तौर पर धर्मांतरण कराने को ‘लव जिहाद’ कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बल या धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण के खिलाफ एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद मंत्री का यह बयान आया है। 

अध्यादेश के पारित होने से पहले ही अनिल विज ने घोषणा की थी कि हरियाणा में एक नया कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। विज ने कहा कि हरियाणा समिति इस मामले में अन्य राज्यों में बने कानूनों का भी अध्ययन करेगी। उन्होंने ट्वीट किया था कि हरियाणा में ‘‘ ‘लव जिहाद’ पर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन’’ किया गया है। राज्य गृह सचिव टी. एल. सत्यप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा इसके सदस्य होंगे।

इस महीने की शुरुआत में, विज ने हरियाणा विधानसभा को बताया था कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ एक कानून पर विचार कर रही है और उसने हिमाचल प्रदेश से इस संबंध में जानकारी मांगी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पिछले साल जबरन या बहला-फुसलाकर धर्मांतरण या धर्मांतरण के ‘‘एकमात्र मकसद’’ से शादी के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था।

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