हरिद्वार कुंभ में जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान नहीं तो हो सकती है परेशानी
नई दिल्ली। आगामी 27 फरवरी से शुरू होने जा रहे हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में ट्रेन से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य होगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कुंभ मेला 2021 को लेकर रेल यात्रियों को कुछ जरूरी सलाह दी है। कोविडकाल में हो रहे कुंभ मेले के आयोजन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी करने के बाद अब अधिसूचना जारी होने का इंतजार हो रहा है।
अगर आप हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में ट्रेन से जा रहे हैं तो हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र तथा आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने के मद्देनजर श्रद्धालुओं के व्यापक स्वास्थ्य हित को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेला 2021 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड 19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए ट्रेन से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। श्रद्धालुओं को चिकित्सा/कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। साथ ही अधिकतम 72 घंटे के अंदर जारी कोविड-19 आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी साथ रखना अनिवार्य है।
कुंभ को लेकर यह होगी स्टेशन पर व्यवस्था
कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ही 10 रेलवे स्टेशनों पर नजर रखी जा सकेगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 24 एलईडी लगाकर भव्य कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले को लेकर हाईटेक व्यवस्था रेल प्रशासन द्वारा की गई है। इस कंट्रोल रूम से हरिद्वार, मोतीचूर, रायवाला,योगनगरी ऋषिकेश, ऋषिकेश, लक्सर, पथरी, एक्कड़, एथल, एवं ज्वालापुर रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही मुरादाबाद से भी नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में परिचालन कंट्रोल, वाणिज्य कंट्रोल, आरपीएफ कंट्रोल एवं विद्युत कंट्रोल के अधिकारी 24 घंटे मौजूद रहेंगे।
स्टेशन पर प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी।
प्रवेश गेट के पास सड़क मार्ग पर इनक्लोजर के अनुसार कलर कोडिंग की गई है।
स्टेशन परिसर में किसी भी प्रकार के वहां के लाने एवं खड़ा करने की अनुमति नहीं है।