अहमदाबाद: गुजरात के राजकोट जिले की एक अदालत ने गाय के एक बछड़े को मारने के दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने इस शख्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एच के दवे की अदालत ने शनिवार को सलीम मकरानी को गुजरात पशु संरक्षण (संधोधन) अधिनियम 2017 के तहत सजा सुनाई। इस संबंध में सलीम के पड़ोसी सत्तार कोलिया ने पुलिस में शिकायत कर FIR दर्ज कराई थी।
बछड़े को मारकर बेटी की शादी में परोसा
सत्तार ने सलीम पर बछड़ा चुराने और उसे मारकर अपनी बेटी के शादी समारोह में परोसने का आरोप लगाया था। सत्तार ने पुलिस को बताया था कि उसकी बीवी जुबैदा ने घर के पिछवाड़े गाय और उसके 2 साल के बछड़े को बांधा था, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर बछड़ा गायब हो गया। बाद में उन्हें गांव के पास स्थित कब्रिस्तान के पास बछड़े के अवशेष मिले थे। शक की सूई पड़ोस में रहने वाले मकरानी की तरफ घूमी। पहले तो मकरानी ने इनकार किया, लेकिन जब सत्तार ने कानूनी कार्रवाई की तो उसने कथित तौर पर बछड़े को शादी की दावत में परोसने की बात मानी और मामला वापस लेने की गुजारिश की।
फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाही पर किया गया विचार
सलीम को दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाने से पहले नव संशोधित अधिनियम के तहत गवाहों की गवाही और फोरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि नव संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है। अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रख-रखाव के लिए 7 से 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। पहले ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान था। संशोधित अधिनियम के अनुसार गोमांस के परिवहन के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है। (भाषा)
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