अहमदाबाद: गुजरात में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से राज्य सरकार ने भारी भरकम जुर्माना वसूला है। गुजरात सरकार ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले 23 लाख से अधिक लोगों से करीब 115 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि 22 दिसंबर तक 23,64,420 लोगों से मास्क नहीं पहनने अथवा उपयुक्त तरीके से चेहरा नहीं ढकने को लेकर 1,15,88,00,000 रुपये वसूले गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पार्डीवाला की खंडपीठ के समक्ष हलफनामा दायर किया गया। पीठ राज्य में कोविड-19 के प्रसार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने जवाब स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई आठ जनवरी 2021 को होगी।
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गौरतलब है कि गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इतनी मोटी रकम हासिल करने के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश नहीं लागू करा पाने पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि ये तो हद है।
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गुजरात में मास्क नहीं पहने पर सरकार ने 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया था। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन बढ़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जिसका कितना असर हुआ वो सूबे के छोटे-बड़े शहरों की तस्वीरें और वसूला गए 115 करोड़ रुपये जुर्माने से समझा जा सकता है।
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इस बीच गुजरात में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के 990 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके बाद कुल मामले 2,39,195 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि संक्रामक रोग के कारण आठ और मरीजों के दम तोड़ने के बाद मृतक संख्या 4,262 हो गई है।
विभाग ने बताया कि 1,181 और मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इसी के साथ गुजरात में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 2,24,092 हो गई है। विभाग के मुताबिक, गुजरात में 10,841 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं।
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