GST
-सभी तरह के कपड़े पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा, जबकि 1, रुपये तक के परिधानों पर 5 फीसदी की निम्न दर से जीएसटी लागू होगा
-500 रुपये से कम के फुटवियर पर 5 पर्सेंट जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है जबकि पहले 500 रुपये तक के चप्पल जूतों पर 9.5 फीसदी लगता था।
-बिस्किट पर जीएसटी स्लैब 18 फीसदी पर तय किया गया है। पहले 1 रुपए किलो तक मूल्य वाले बिस्किट पर औसतन 2.6 फीसदी जबकि इससे अधिक दाम के बिस्किट पर 23.11 फीसदी की दर से कर लगाया जाता था।
-चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के अंतर्गत 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा, मौजूदा समय में यह दर 4 से 6 फीसद है।
-हेयर ऑयल और साबुन भी होगा सस्ता। जीएसटी काउंसिल की ओर से तय की गईं दरों के मुताबिक जीएसटी के अंतर्गत 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा।
-जीएसटी काउंसिल ने अनाजों को जीएसटी के दायरे से दूर रखा है, यानी इन पर कोई कर नहीं लगेगा।
-मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण ये चीजें सस्ती होंगी।
-जीएसटी आने के बाद कोयला सस्ता हो जाएगा। काउंसिल ने कोयले पर जीएसटी की दर 5 फीसद तय की है।
-प्रोसेस्ड फूड, कनफेक्शनरी उत्पाद और आइसक्रीम पर टैक्स की दर 18 फीसदी होगी जो पहले 22 फीसदी थी।
-जीएसटी में मोटरसाइकिलें भी कुछ सस्ती हो सकती हैं। इन पर टैक्स की दर करीब एक फीसदी कम होकर 28 फीसदी रह जाएगी।
-एक जुलाई से जीएसटी के लागू होने के बाद इकोनॉमी क्लास में विमान यात्रा सस्ती हो जाएगी। इकनॉमी श्रेणी के किराये के लिए जीएसटी दर पांच फीसदी तय की गई है अभी यह छह फीसदी है।
-स्मार्टफोन भी जीएसटी में सस्ता हो जाएगा। इन पर अभी 13.5 फीसदी टैक्स लगता है। जीएसटी में इन पर 12 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव है।
-जीएसटी के तहत उबर और ओला जैसी एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों से टैक्सी की बुकिंग करना सस्ता हो जाएगा।
-किचन सामान पर 11.5 फीसदी, लाइट फिटिंग पर अब 7.25 फीसदी कम टैक्स लगेंगे।
-रीयल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन निर्माणाधीन संपत्तियों पर 12% की दर से टैक्स लगेगा। अभी इस पर 15% सेवा टैक्स लगता है।
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