नयी दिल्ली: सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गुरुवार को वाहन चालक लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने प्रवर्तन अधिकारियों से फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार की), वाहन चालक लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों को 31 अक्टूबर तक वैध मानने के लिए कहा है।
देश भर में कोविड-19 की रोकथाम के कारण अभी भी जारी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। उसने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस परामर्श को लागू करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों को जो इस कठिनाई के समय में काम कर रहे हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।
दिल्ली सरकार ने भी दी है राहत
इससे पहले, दिल्ली सरकार ने 30 सितंबर को समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया।
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