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Hindi News भारत राष्ट्रीय सरकार ने चीनी कंपनियों से ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा

सरकार ने चीनी कंपनियों से ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा

सरकार ने 29 जून को चीन से संबद्ध टिकटॉक, कैमस्कैनर और यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी। सरकार का कहना था कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिये खतरा हैं।

Government asks Chinese companies to strictly follow ban order imposed on the app । सरकार ने चीनी कं- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO सरकार ने चीनी कंपनियों से ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा

नई दिल्ली. सरकार ने चीनी कंपनियों के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद मंगलवार को उन्हें इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आदेश का किसी भी तरीके से उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।

सरकार ने 29 जून को चीन से संबद्ध टिकटॉक, कैमस्कैनर और यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी। सरकार का कहना था कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिये खतरा हैं। एक सरकारी सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन संभी कंपनियों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि इन प्रतिबंधित ऐप का किसी भी रूप से सीधे या परोक्ष रूप से उपलब्धता और परिचालन जारी रहना न केवल अवैध है बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून एवं अन्य संबंधित प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध है।

सूत्र ने कहा कि प्रतिबंधित सूची में शामिल अगर कोई भी ऐप किसी अन्य माध्यम से भारत में उपयोग के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाता है, इसे सरकारी आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। उसने कहा कि इन सभी कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मंत्रालय के आदेश का कड़ाई से पालन करें और ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने इन कंपनियों को भेजी सूचना में कहा कि संप्रभु शक्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69 ए का उपयोग करते हुए यह पाबंदी लगायी गयी है। कंपनियों को इस संदर्भ में जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। 

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