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Hindi News भारत राष्ट्रीय पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज किया

पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज किया

भट्ट के नेतृत्व में बनासकांठा पुलिस ने वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को करीब एक किलोग्राम मादक पदार्थ रखने के आरोप में 1996 में गिरफ्तार किया था।

Former IPS officer Sanjiv Bhatt bail plea rejected in 22-year-old drug ‘planting’ case | PTI File- India TV Hindi Former IPS officer Sanjiv Bhatt bail plea rejected in 22-year-old drug ‘planting’ case | PTI File

अहमदाबाद: गुजरात के बनासकांठा जिले की एक अदालत ने पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की ओर से दायर जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पालनपुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एस ब्रह्मभट्ट ने भट्ट को राहत देने से इनकार कर दिया। भट्ट इस साल सितंबर से 22 साल पुराने मादक पदार्थ जब्त करने के एक मामले में जेल में बंद हैं। भट्ट को 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। 1996 के इस मामले में CID क्राइम ने भट्ट को उनके अहमदाबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गिरफ्तारी गुजरात हाई कोर्ट के बीते जून महीने में आदेश के बाद की गई थी। भट्ट 1996 में बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भट्ट के नेतृत्व में बनासकांठा पुलिस ने वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित को करीब एक किलोग्राम मादक पदार्थ रखने के आरोप में 1996 में गिरफ्तार किया था। उस समय बनासकांठा पुलिस ने दावा किया था कि मादक पदार्थ जिले के पालनपुर में होटल के उस कमरे से मिला था जिसमें राजपुरोहित ठहरे थे।

राजस्थान पुलिस की जांच में खुलासा किया गया था कि राजपुरोहित को इस मामले में बनासकांठा पुलिस ने कथित तौर पर फंसाया था। यह भी खुलासा किया गया कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली जिले में स्थित उनके आवास से कथित रूप से अगवा किया था। इस साल जून में राजपुरोहित की याचिका की सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच CID को सौंप दी थी। हाई कोर्ट ने CID को इस मामले की जांच 3 महीने में पूरा करने को कहा था।

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