चारा घोटाला: चाईबासा केस में रांची कोर्ट ने लालू यादव-जगन्नाथ मिश्रा को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई, क्या अब मिलेगी बेल?
चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया है। चारा घोटाला LIVE: चाईबासा केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना
रांची: चारा घोटाले के तीसरे केस में लालू यादव को रांची कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू समेत 50 लोगों को दोषी करार दिया है। चाईबासा कोषागार से करीब 34 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई जज एसएस प्रसाद ने सजा का ऐलान किया। लालू को दोषी ठहराने के बाद उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि कोर्ट चाहे जो फैसला सुनाए, लेकिन बिहार की जनता लालू को हीरो और बेकसूर मानती है। बता दें कि चारा घोटाले का ये तीसरा मामला है जिसमें लालू दोषी ठहराए गए हैं। इससे पहले चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें पांच साल और देवघर कोषागार के मामले में साढ़े तीन साल की सजा हो चुकी है और फिलहाल वो रांची की जेल में बंद हैं।
चारा घोटाले में सजा के बाद जेल में बंद लालू यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चाईबासा कोषागार गबन मामले में लालू यादव पर 10 जनवरी को बहस पूरी हो गई थी जिसके बाद कोर्ट ने आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाले का ये मामला 1992-93 के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का है। 950 करोड़ रुपए के घोटाले में से चाईबासा कोषागार से 33.62 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी जबकि असल में खर्च के लिए आवंटित रकम 7 लाख दस हजार रुपये ही थी।
LIVE अपडेट्स
- लालू पर सजा के ऐलान के बाद राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा कि हम मोदी और नीतीश की साजिश को विफल करेंगे और जनता के साथ मिलकर लड़ाई जारी रखेंगे
- लालू यादव पर 10 लाख का जुर्माना भी लगा
- जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा
- चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू को 5 साल की सजा
- चारा घोटालाः मधु मेहता को 3 साल की सजा
- चारा घोटाला में ध्रुव भगत को 3 साल की सजा
- लालू से मिलने रघुवंश प्रसाद कोर्ट रूम पहुंचे। लालू के बगल में बैठे
- जज ने कहा कि सबको कोर्ट के बाहर भेजिए 2.30 बजे सजा का ऐलान करेंगे। लालू के खड़े होते ही जज बोले जो है बीमार है वो कोर्ट में राह सकते है। लालू फिर कोर्ट में बैठ गए
- जज ने सजा की कॉपी आज देने को कहा
- बिहार की जनता लालू को निर्दोष मानती है, यह उन्हें फंसाने की साजिश है। हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे- तेजस्वी यादव
- लोकसभा चुनाव से पहले डराने की कोशिश की जा रही है। नीतीश बार-बार लालू को फंसाने के लिए दिल्ली जाते हैं। वहां कैबिनेट में कई दागी बैठे हैं- तेजस्वी यादव
- चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू के दोषी करार होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग जानते हैं कि किस तरह BJP, RSS और नीतीश कुमार ने लालू जी के खिलाफ षड्यंत्र किया है
- सजा पर बहस शुरू, थोड़ी देर में सजा का ऐलान
- लालू, जगन्नाथ मिश्रा समेत 50 लोग दोषी करार
- आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के तहत दोषी
- चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में दोषी करार
- चारा घोटाले के तीसरे मामले में रांची स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया
- रांची स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया
लालू पर एक और फैसला
- 1992-93 में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का मामला
- 950 करोड़ के चारा घोटाले में 33.62 करोड़ की अवैध निकासी
- खर्च के लिए सिर्फ 7.10 लाख रुपये का ही आवंटन हुआ था
- अवैध तरीके से सरकारी कोषागार से 33.62 करोड़ की निकासी
- अवैध निकासी के वक्त लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे
- मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र के अलावा 49 और आरोपी
- CBI कोर्ट के विशेष जज स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत में फैसला
चाइबासा कोषागार से जिस वक्त अवैध निकासी हुई थी, तब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में सीबीआई के विशेष जज स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत आज फैसला सुनाएगी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र के खिलाफ रांची और पटना में अलग-अलग कई मामले दर्ज हैं।
चारा घोटाले में कितने मामले
- रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में ही चारा घोटाले से जुड़े पांच मामले दर्ज हैं
- लालू के खिलाफ अब तक दो मामलों में फैसला आ चुका है
- एक मामले में लालू को पांच साल की सजा जबकि
- दूसरे मामले में साढ़े तीन साल की सजा हो चुकी है
- चारा घोटाले का एक मामला पटना की विशेष सीबीआई अदालत में है
- जो बांका और भागलपुर कोषागार से हुई अवैध निकासी से संबंधित है
कौन-कौन आरोपी?
राजनेता: लालू यादव, जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा, आरके राणा, विद्या सागर निषाद, ध्रुव भगत
IAS अफसर: पूर्व पशुपालन सचिव महेश प्रसाद, पूर्व वित्त आयुक्त फूल चंद्र सिंह, तत्कालीन डीसी सजल चक्रवर्ती
पशुपालन अधिकारी: डॉ केएन झा, डॉ केएम प्रसाद, डॉ बीएन शर्मा, डॉ राम प्रकाश राम, डॉ एमके श्रीवास्तव, डॉ अर्जुन शर्मा
21 साल पुराने इस मामले में सीबीआई ने 76 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ट्रायल के दौरान 14 की मौत हो गई थी और तीन को सरकारी गवाह बनाया गया। चारा घोटाले में एक के बाद एक दो मामलों में लालू को सजा हो चुकी है। आज अगर लालू को चाइबासा कोषागार मामले में भी सजा हो जाती है, तो उनका बेल पर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा।