नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए देश में पहली 'राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद' का गठन किया है। केंद्रीय सरकार उभयलिंगी व्यक्ति (संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सदस्यों से युक्त राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद का गठन करती है।
'राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद' में केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अध्यक्ष (पदेन), राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उपाध्यक्ष (पदेन) और पदेन सदस्यों को रखा गया है। 'राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद' में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय, आवासन और शहरी मामला, अल्पसंख्यक मामला, मानव संसंधान विकास, ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार, विधि कार्य विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राष्ट्रीय ट्रांसफार्मिंग इंडिया आयोग संस्थान मंत्रालयों/विभागों के ऐसे अधिकारी जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे के नहीं हों के प्रतिनिधि होंगे।
Image Source : INDIA TVFirst National Council for Transgender Persons formed
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