पालघर: महाराष्ट्र के पालघर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक केस सामने आया है। यहां 38 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस केस की गंभीरता को देखते हुए दोषी को पोक्सो कानून के तहत सजा सुनाई है। वहशी पिता के दुष्कर्म के कारण नाबालिग बेटी दो बार गर्भवती हो गई थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एन आर प्रधान ने अपने आदेश में व्यक्ति को आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म) और पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दोषी ठहराया।
लोक अभियोजक कादंबिनी खांनडाग्ले ने अदालत को बताया कि करीब तीन वर्ष पूर्व उसकी बेटी की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच थी जब वह कोलकाता में रह रही थी। अदालत को बताया गया कि बाद में आरोपी पिता उसे मुंबई ले आया और उससे दुष्कर्म किया। उसने अपनी पत्नी और दो अन्य बच्चों को कोलकाता में छोड़ दिया। पीड़ित बेटी ने दो बच्चों को जन्म दिया जिनमें से एक बच्चा जीवित है जबकि दूसरे की मौत जन्म के 15 दिन के अंदर हो गई थी। अदालत को बताया गया कि शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और दोनों बच्चों के डीएनए का मिलान उससे हो गया।
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