ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, केंद्र से याचिका वापस लेने को कहा
एक तरफ किसानों और सरकार की आज बातचीत होगी.. वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर रैली पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई से इंनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एप्लिकेशन वापिस लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कोर्ट इस मामले पर कुछ डिसाइड नहीं कर सकती। इस मामले का फ़ैसला पुलिस को करना है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा कि हम इस पर ऑर्डर पास नहीं करेंगे। हम आपको एप्लिकेशन वापिस लेने की इजाज़त देते है।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर किसान दिल्ली में 26 जनवरी को विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसान ट्रैक्टर रैली पर अड़े हैं और देशभर के किसानों को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बुला रहे हैं। साथ ही भारतीय किसान की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें बातचीत के लिए नई कमेटी बनाने की माँग की गई है।
किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एप्लिकेशन वापिस लेने के लिए कहा है।
पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि इसपर फैसला लेने का काम पुलिस का ही है। लेकिन सरकार की अपील पर अब फिर सुनवाई हो रही है। सरकार का कहना है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर ऐसे हजारों लोग दिल्ली में आएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था को तकलीफ होगी। जबकि किसानों का कहना है कि वो परेड खत्म होने के बाद अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और किसी को तकलीफ नहीं होगी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार हैं।
रिहर्सल में जुटे किसान
गुरदासपुर--फतेहाबाद--सिरसा जगह जगह रिहर्सल हो रही है। पंजाब के अलावा हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड से हजारों ट्रैक्टर 23 से 25 जनवरी के बीच दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। दिल्ली की सरहदों पर जमा किसान, राज्यों में बैठे किसानों को आमंत्रण दे रहे हैं और ट्रैक्टर समेत दिल्ली आने को कह रहे हैं। एक तरफ किसान की जिद है तो दूसरी तरफ है 26 जनवरी का वो गौरव, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। देश की इस साख पर बट्टा न लगे। इसके लिए सबकी नजर आज सुप्रीम कोर्ट पर लगी रहेंगी।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केन्द्र से कहा, क्या उच्चतम न्यायालय यह बताएगा कि पुलिस की क्या शक्तियां हैं और वह इनका इस्तेमाल कैसे करेगी?
- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए।
- पीठ ने कहा, दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी।
- पीठ ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देने और नहीं देने के बारे में पुलिस को ही करना है क्योंकि न्यायालय प्रथम प्राधिकारी नहीं है।
- पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत कृषि कानूनों के मामले की सुनवाई कर रही है और हमने पुलिस की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा है।