नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह को एक मामले में धन शोधन का आरोपी बनाया है। साल 2005 का धनशोधन का यह मामला आतंकवादी गतिविधियों का कथित रूप से वित्त पोषण करने को लेकर शब्बीर शाह और कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी से जुड़ा है। ईडी ने अपने पूरक आरोप पत्र में बिलकिस को आरोपी बनाया है। यह आरोप पत्र बुधवार को दायर किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा 10 नवंबर को मामले पर सुनवाई करेंगे। विशेष लोक अभियोजक एन के माट्टा और राजीव अवस्थी के जरिए दायर इस आरोप पत्र में ईडी ने कहा है कि बिलकिस के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आरोप पत्र धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा तीन और चार के तहत दायर किया गया है। ईडी ने पहले शब्बीर शाह और वानी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि शब्बीर शाह ने दिल्ली से हवाला का पैसा लेकर श्रीनगर में उसे देने के लिए वानी को कमीशन के आधार पर उसके लिए काम करने को कहा था।
यह मामला अगस्त 2005 का है जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने वानी को गिरफ्तार किया था। वानी ने तब दावा किया था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसके बाद ईडी ने 2007 में दोनों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।
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