नई दिल्ली। दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा पेश विधेयक को बुधवार को संसद से मंजूरी मिल गयी। इन कालोनियों में रहने वाले लगभग नौ लाख परिवारों को संपत्ति का मालिकाना हक देने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 को राज्यसभा ने बुधवार को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पिछले सप्ताह पारित कर चुकी है।
विधेयक पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुये आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसके कानून बनने पर दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मिलने पर ये कालोनियां स्वत: नियमित हो जायेंगी।
पुरी ने स्पष्ट किया कि इन कालोनियों में संपत्ति के स्वामित्व के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर महिला या उसके पति अथवा परिवार के अन्य पुरुष सदस्य के नाम से संयुक्त रूप से संपत्ति का पंजीकरण किया जायेगा। अधिकतर विपक्षी दलों ने सरकार पर राजनीतिक लाभ के मकसद से यह विधेयक लाये जाने का आरोप लगाया किंतु इसके प्रावधानों का समर्थन किया।
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