नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि उसकी अधिकृत सोशल मीडिया साइट पर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में मिली करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जरूरत है।
पीठ ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से कहा,‘‘आपने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? आपको उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। इन लोगों को यह पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है।’’ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नाडकर्णी ने कहा कि एक से 22 नवंबर के दौरान उसे सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट पर वायु प्रदूषण के बारे में 749 शिकायतें मिलीं और इनमें से करीब 500 शिकायतों पर कार्रवाई की गयी।
शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के न्यायालय के सुझाव पर उन्होंने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर गौर करेगा। बोर्ड ने एक नवंबर को शीर्ष अदालत से कहा था कि उसने ट्विटर और फेसबुक पर अपने एकाउन्ट बनाये हैं ताकि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बारे में नागरिक शिकायत दर्ज कर सकें। शीर्ष अदालत राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार कर रही है।
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