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Hindi News भारत राष्ट्रीय उन्नाव बलात्कार कांड में कुलदीप सेंगर के खिलाफ फैसला 16 दिसम्बर को

उन्नाव बलात्कार कांड में कुलदीप सेंगर के खिलाफ फैसला 16 दिसम्बर को

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा 2017 में उन्नाव में एक महिला का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और वह अगले हफ्ते 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।

Kuldeep Sengar- India TV Hindi Kuldeep Sengar

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर द्वारा 2017 में उन्नाव में एक महिला का अपहरण और बलात्कार करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली और वह अगले हफ्ते 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि वह मामले में अपना फैसला 16 दिसम्बर को सुनाएंगे।

सीबीआई ने मामले में अपनी दलीलें सोमवार को पूरी कर लीं थीं और बचाव पक्ष के गवाहों का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया दो दिसम्बर को पूरी कर ली गई थी। सेंगर पर आरोप है कि उसने 2017 में महिला का अपहरण कर लिया और उससे बलात्कार किया। उस समय वह नाबालिग थी।

अदालत ने मामले में सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए हैं। सेंगर पर आरोप लगाने वाली महिला की कार को जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना में महिला की दो रिश्तेदार मारी गईं और उसके परिवार ने इसमें षड्यंत्र होने के आरोप लगाए थे। 

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