नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को 2014 के लोकसभा चुनाव के समय अपने नामांकन पत्र के साथ कथित तौर पर जाली शपथ पत्र दाखिल करने के लिए उन्हें सात सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायत पर डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक को मंगलवार के लिए तलब किया था।
शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता के संबंध में जाली शपथपत्र दाखिल किया था। हालांकि, अभिषेक के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और वह उनकी मदद कर रहे हैं। वकील ने अभिषेक को निजी तौर पर पेश होने के लिए छूट देने की मांग की। अदालत ने निवेदन और मेडिकल रिपोर्ट पर गौर किया और आरोपी को सात सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया।
शिकायत पर अदालत ने 11 जुलाई को उन्हें समन किया था। वकील नीरज के जरिए दाखिल शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक ने गलत तरीके से अपनी शैक्षणिक योग्यता एमबीए बतायी और स्नातक के बारे में अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी छुपा ली।
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