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असम: दुष्कर्म, हत्या के मामले में एक को फांसी की सजा

असम में अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को फांसी तथा दूसरे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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गुवाहाटी: असम में एक अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को फांसी तथा दूसरे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों ने पिछले साल एक स्कूल की शिक्षिका का दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी थी। ​होजाई जिला के जिला एवं सत्र न्यायालय ने मोईनुल हक को मौत की सजा सुनाई तथा सलीमुद्दीन को गैर जमानती आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों को 31 मई, 2017 को जिले के जमुनामुख क्षेत्र में हुई वारदात का दोषी पाया।

पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता अमरज्योति सैकिया ने कहा, "अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम मामला माना तथा मौत की सजा सुनाई।" 58 वर्षीय शिक्षिका जब स्कूल जा रही थी, दोनों ने तभी उनका दुष्कर्म किया था। ​इसके बाद उन्होंने उनकी हत्या कर उनका शव कोपिली नदी में फेंक दिया था। हत्या के विरोध में हुए आंदोलन के बाद सरकार को दोषियों के खिलाफ सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में करने पर मजबूर होना पड़ा था। मृतका का शव नदी से बरामद हुआ था।

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