नई दिल्ली: कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर धनशोधन मामले में बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए कहा कि शिवकुमार के विदेश भागने की आशंका नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि शिवकुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं। साथ ही यह दिखाने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए।
प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार (57) को धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत नहीं देने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
Latest India News