नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथितरूप से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के लिए एक दशक पुराने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये कहे जाने पर कि शब्बीर को आगे हिरासत में ले कर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने उन्हें हिरासत में भेज दिया।
इससे पहले ईडी ने अदालत के समक्ष दलील दी थी कि अलगाववादी नेता आंतक के लिए धन दे कर देश को बर्बाद कर रहा है जिसके बाद तीन अगस्त को अदालत ने उसे ईडी की हिरासत में भेजे जाने को मंजूरी दे दी थी।
घाटी में अशांति जारी रखने के लिए कथित रूप से आतंक को धन मुहैया कराने के आरोप में एनआईए द्वारा हुर्रियत के अनेक नेताओं को हिरासत में लिए जाने के कई दिन बाद ईडी ने शब्बीर को गिरफ्तार किया था।
शब्बीर को 2005 अगस्त के उस मामले में हिरासत में लिया गया जिसमें दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी (35) को गिरफ्तार किया था। वानी वर्तमान में ईडी की हिरासत में है। ईडी का दावा है कि वानी ने पास से 63 लाख रूपए बरामद किए गए थे जिनमें से 52 लाख कथित तौर पर शब्बीर को दिए जाने थे।
इससे पहले ईडी ने शब्बीर को समन जारी किए थे। अभियोन ने कहा था कि वानी ने दावा किया था कि उसने शब्बीर को 2.25 करोड रूपए दिए थे।
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