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Hindi News भारत राष्ट्रीय दिल्ली-एनसीआर में दिन के वक्त निर्माण कार्य को मिली अनुमति

दिल्ली-एनसीआर में दिन के वक्त निर्माण कार्य को मिली अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया।

<p>Court partially lifts its ban on construction activities...- India TV Hindi Court partially lifts its ban on construction activities in Delhi-NCR

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सिफारिशों के बाद शीर्ष अदालत ने 12 घंटों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी है।

यह इजाजत वायु की गुणवत्ता में सुधार के बाद दी गई। चार दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां दिल्ली और गुरुग्राम में इसे 'गंभीर' से 'खराब' श्रेणी में बताया गया, वहीं गाजियाबाद और नोएडा में इसे 'गंभीर' से 'बहुत खराब' बताया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अदालत में दायर हलफनामे के अनुसार, "वर्तमान में स्थिति गंभीर नहीं है। सीपीसीबी का मानना है कि निर्माण की गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि, रात के समय किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

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