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Hindi News भारत राष्ट्रीय महिला पर हमले के मामले में AAP MLA मनोज कुमार को सात दिन की सजा

महिला पर हमले के मामले में AAP MLA मनोज कुमार को सात दिन की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में एक महिला पर हमले के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक को सात दिन कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि विधायक “एक लोकसेवक हैं इसलिये यह उनका दायित्व है कि उन लोगों के साथ निष्पक्षता और विनम्रता के साथ मिलें जो उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं।”

AAP MLA Manoj Kumar- India TV Hindi Image Source : SOCIAL MEDIA AAP विधायक मनोज कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में एक महिला पर हमले के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक को सात दिन कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि विधायक “एक लोकसेवक हैं इसलिये यह उनका दायित्व है कि उन लोगों के साथ निष्पक्षता और विनम्रता के साथ मिलें जो उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं।”

अदालत ने अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें पहले भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और तीन महीने की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। उदालत ने कहा, “इसलिये, इस मामले में निवारण के लिये सजा की जरूरत है। इस मामले में आरोपी मनोज कुमार को आईपीसी की धारा 352 के तहत दोषी ठहराया गया है।”

उन्होंने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उन्हें सात दिन की साधारण कैद और 500 रुपये के जुर्माने की सजा आईपीसी की धारा 352 के तहत सुनाई गई है।”

दोषी द्वारा सजा के खिलाफ अपील किये जाने की मंशा जताए जाने पर अदालत ने हालांकि उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर 30 दिनों के लिये छूट दे दी। अभियोजन के मुताबिक महिला विधायक के पास जलभराव संबंधी समस्या के समाधान के लिये गयी थी। दोषी ने हालांकि महिला से उसे परेशान नहीं करने को कहा और अनुचित तरीके से महिला को धक्का दिया।

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