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Hindi News भारत राष्ट्रीय आईएनएक्स मीडिया मामला: नीति आयोग की पूर्व सीईओ को राहत, 27 जनवरी तक बढ़ी अंतरिम जमानत

आईएनएक्स मीडिया मामला: नीति आयोग की पूर्व सीईओ को राहत, 27 जनवरी तक बढ़ी अंतरिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और अन्य को मिली अंतरिम जमानत की अवधि मंगलवार को 27 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी।

<p>Sindhushree Khullar</p>- India TV Hindi Sindhushree Khullar

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और अन्य को मिली अंतरिम जमानत की अवधि मंगलवार को 27 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। संक्षिप्त अदालती कार्यवाही के दौरान, सीबीआई ने छह आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि जमानत मिलने पर वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। 

अदालत ने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी जब आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता विकास कुमार पाठक ने सीबीआई की तरफ से दाखिल जवाब पर बहस करने के लिए समय मांगा। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने मामले में अन्य आरोपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम को आज के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से भी छूट दी। खुल्लर के अलावा, अदालत ने वित्त मंत्री के पूर्व ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना की भी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई गई है। 

वित्त मंत्रालय में एफआईपीबी इकाई के पूर्व सेक्शन ऑफिसर अजित कुमार डुंगडुंग, एफआईपीबी इकाई में तत्कालीन अवर सचिव रबिंद्र प्रसाद और पूर्व संयुक्त सचिव (विदेशी व्यापार) डीईए अनूप के.पुजारी को मिली अंतरिम राहत की मियाद भी अदालत ने बढ़ा दी। अदालत ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर इन सभी को जमानत दी थी।

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