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Hindi News भारत राष्ट्रीय विजय माल्या देश का पहला 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित, जब्त हो सकेगी संपत्ति

विजय माल्या देश का पहला 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित, जब्त हो सकेगी संपत्ति

मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया।

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मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया। माल्या नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफईओ घोषित होने वाला पहला कारोबारी बन गया है। यह अधिनियम पिछले वर्ष अगस्त में प्रभावी हुआ था।

प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की अदालत से माल्या को भगोड़ा घोषित करने तथा उसकी संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें केन्द्र सरकार के नियंत्रण में लाने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने माल्या के वकील तथा ईडी के वकील की व्यापक दलील सुनने के बाद माल्या को कानून की धारा 12 के तहत एफईओ घोषित किया।

गौरतलब है कि माल्या मार्च 2016 को भारत छोड़ कर चला गया था।

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