Lockdown: मेघालय सरकार ने कई गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटाए
मेघालय सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामान की बिक्री, आवश्यक सामग्री के लिए कुरियर सेवाएं, आवश्यक सामानों में ई-वाणिज्य का संचालन और समान सेवा केंद्रों समेत कई गतिविधियों में सोमवार से राहत दी है।
शिलांग. मेघालय सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामान की बिक्री, आवश्यक सामग्री के लिए कुरियर सेवाएं, आवश्यक सामानों में ई-वाणिज्य का संचालन और समान सेवा केंद्रों समेत कई गतिविधियों में सोमवार से राहत दी है। राज्य की राजधानी और पूर्वी खासी पर्वतीय जिले के मिलियम प्रखंड को छोड़कर पूरे राज्य में यह राहत दी जाएगी।
खुल सकेंगी ये दुकानें
मेघालय के मुख्य सचिव एम एस राव ने कहा कि इलेक्ट्रिशियन, आईटी मरम्मत, प्लंबर, मोटर मेकेनिक, बढ़ई का काम करने वाले लोगों और राजमार्ग पर ट्रकों की मरम्मत का काम करने वाली दुकानें तथा निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली सीजीआई शीट एवं सीमेंट जैसी सामग्री उपलब्ध कराने वाली दुकानें तथा बिजली की दुकानों को काम करने की इजाजत दी जाएगी। मेघालय में कोविड-19 के अब तक 12 मामले सामने आएं हैं जिसमें से 11 लोग अब भी संक्रमित हैं और एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हुई है।
इन गतिविधियों के संचालन की भी अनुमति मिली
मुख्य सचिव के मुताबिक, सभी कृषि और पशु पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन समेत कृषि कार्यों से जुड़ी गतिविधियों से संबद्ध क्षेत्र, दूध एवं दूध के उत्पादों का संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण, एपीएमसी द्वारा मंडियों का संचालन, कृषि उत्पादों की खरीद एवं विपणन, कस्टम हायरिंग केंद्र, कोल्ड स्टोरेज और कारखानों के संचालन की अनुमति दी गई है।
50 प्रतिशत श्रमबल के साथ काम करने की अनुमति
कृषि निवेश, बीज, पशु भोजन और चारे का उत्पादन, पैकिजिंग एवं वितरण, फसल कटाई और बीज रोपने से जुड़ी मशीनों को लाने-ले जाने तथा चाय उद्योग समेत अन्य रोपण उद्योगों का संचालन 50 प्रतिशत श्रमबल के साथ करने की भी अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी कृषि उत्पादों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह संबंधित उपायुक्तों द्वारा निर्धारित मार्ग और पारगमन बिंदु से गुजरें।
पहनना होगा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल
इसके अलावा पशु अस्पतालों, दवाखानों, क्लिनिक और दवाओं एवं टीकों की ब्रिकी एवं आपूर्ति की अनमुति होगी। मनरेगा कार्यों को सामाजिक दूरी के सख्त क्रियान्वयन और मास्क पहनकर करने की अनमुति होगी तथा प्राथमिकता सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्यों को दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों और नगरपालिका तथा नगर निगम क्षेत्रों के दायरे से बाहर के इलाकों में सड़कों का निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवनों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम समेत तमाम औद्योगिक परियोजनाओं तथा औद्योगिक भूमि पर चल रही सभी परियजोनाओं के संचालन की अनमुति होगी।