नई दिल्ली: ग्रीन जोन में लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए रेड या ऑरेंज जोन जैसी सख्ती नहीं रहेगी और कुछ सीमित गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। ग्रीन जोन के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि इन जिलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ बसें भी चलाने की इजाजत दी गई है। बस डिपो से 50 फीसदी क्षमता तक यात्रियों को लेकर गंतव्य की ओर जा सकती हैं। ये बसें जिले के अंदर ही परिवहन कर सकेंगी, इन्हें जिले से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि मंदिर और मस्जिद के साथ ही हर तरह की धार्मिक गतिविधियों के सार्वजनिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी। 17 मई तक ग्रीन जोन में किसी तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी।
देश में कौन का सा जिला रेड जोन कौन सा ग्रीन जोन और कौन ऑरेंज जोन, यहां क्लिक करके देखें पूरी लिस्ट
आपको बता दें कि देशभर में लॉकडाउन की अवधि अब 3 मई से बढ़ाकर 17 मई कर दी गई है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के आधार पर देश के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट गया है। तीनों जोन में रेड जोन में सबसे ज्यादा सख्ती रहेगी जबकि ऑरेंज जोन में थोड़ी सी राहत दी जाएगी। जबकि ग्रीन जोन में सीमित गतिविधियों की इजाजत होगी।
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