ईटानगर. अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी अनलॉक-चार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आने वाले सभी यात्रियों की प्रवेश द्वारों और हेलिपैड पर कोविड-19 की त्वरित एंटीजेन जांच की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस संबंध में सोमवार रात को एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार दिशा निर्देश एक सितंबर से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।
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दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के प्रवेश स्थलों पर सभी अंतर राज्यीय यात्रियों की एंटीजेन जांच सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक की जाएगी। यात्रियों को कोविड-19 लक्षण नहीं होने और संक्रमण की पुष्टि न होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। यदि आगंतुकों की जांच में संक्रमण की पुष्टि होती है और उनमें लक्षण नहीं दिखाई देते तो वह जिस जिले में आएंगे वहीं पर उन्हें घर पर पृथक-वास करना होगा।
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अधिसूचना में कहा कि घर पर पृथक-वास की सुविधा न होने पर उन्हें जिले के कोविड देखभाल केंद्र (सीसीसी) में स्थानांतरित किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार राज्य में पहुंचने के बाद जांच में संक्रमण की पुष्टि न होने पर यदि यात्रियों में लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें घर पर पृथक-वास में रहना होगा और 24 घंटे के भीतर जिला हेल्पलाइन को कॉल करना होगा। इसके बाद उन्हें नजदीकी जांच केंद्र जाने का निर्देश दिया जाएगा जहां आर टी पीसीआर या ट्रू नैट जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे।
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राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, हाथ धोने आदि नियमों का पालन करना होगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र सेनाओं को कोविड-19 प्रबंधन के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार सुरक्षा बलों को मुफ्त में जांच उपकरण मुहैया कराएगी।
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