देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के मद्देनजर सूबे में 18 मई 2021 सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार द्वारा आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान उत्तराखंड में किन गतिविधियों की दी गई है इजाजत।
- कोविड वैक्सीनेशन के लिए निकटवर्ती वैक्सीनेशन सेंटर पर आने-जाने की छूट। इस दौरान वैक्सीनेशन का मैसेज दिखाना होगा। आने जाने के लिए निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में आने जाने की छूट।
- विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह। अगर विवाह आयोजित किया जा रहा है तो अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति।
- शवयात्रा में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
- सभी एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
- MBBS (4 & 5 year), BDS (4 year), Nursuing Classes (3rd year) को अनुमति।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बाजार, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी।
- शराब की दुकानें बंद रहेगी।
- दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही एंट्री मिलेगी।
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