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Hindi News भारत राष्ट्रीय वायु प्रदूषण: एनजीटी ने कहा-'नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं'

वायु प्रदूषण: एनजीटी ने कहा-'नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं'

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बिजली वितरण कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। 

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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बिजली वितरण कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की एक याचिका बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए कहा, ‘नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं।' 

याचिका के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये डीजल जेनरेटरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के आदेश से राहत मांगी गई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे बिजली वितरण करने का दायित्व पूरा करना है लेकिन तकनीकी अव्यवहार्यता की वजह से समूचे इलाके में बिजली वितरण करने की सीमाएं हैं। ईपीसीए ने नौ अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि डीजल जेनरेटर सेट दिल्ली और गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा तथा गाजियाबाद जैसे आसपास के शहरों में प्रतिबंधित रहेंगे। 

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