चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने गुरुग्राम स्थित एंबिएंस मॉल की कंस्ट्रक्शन को लेकर CBI से जांच करने को कहा है। हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह हरियाणा के गुरुग्राम में एंबियंस मॉल के निर्माण के लिए दी गई अनुमति की जांच करें और पता करे कि क्या वह मॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट की जमीन पर बना है। कोर्ट ने सीबीआई को छह महीने के भीतर जांच पूरी करने को भी कहा है।
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