नयी दिल्ली। सीबीआई ने बेंगलुरू की स्टील हाईपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटिड और इसके निदेशकों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि एजेंसी ने बेंगलुरू तथा तमिलनाडु के सोलागिरी एवं कृष्णगिरी जिलों में कंपनी और आरोपियों से संबंधित परिसरों में बुधवार को तलाशी ली है।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इंडियन बैंक की शिकायत पर अपनी प्राथमिकी में कंपनी के अलावा, उसके निदेशकों- महेंद्र कुमार सिंघी व सुमन कुमार सिंधी तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सुराना को भी नामज़द किया है।
बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कंपनी ने 2017-2019 के बीच ई-विजया बैंक और इंडियन बैंक के गठजोड़ से कर्ज सुविधा ली। जोशी ने बताया कि खातों को अप्रैल 2019 में गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया और 2019 नवंबर में पता चला कि यह एक धोखाधड़ी थी। इस धोखाधड़ी की वजह से इंडियन बैंक को 168.39 करोड़ रुपये तथा ई-विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) को 31.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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