नयी दिल्ली: सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ 11 जून 2017 को कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को आरोपपत्र दाखिल किया। घटना के समय लड़की नाबालिग थी। यह मामला भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 4 जून, 2017 को उसके साथ कथित दुष्कर्म किए जाने की घटना से अलग है।
सामूहिक बलात्कार के मामले में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने मामले को 10 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया। इससे पहले जांच एजेंसी ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने तथा अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान देने वाले गवाहों की सूची जमा करने के लिए समय मांगा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपपत्र में नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव सिंह और शुभम सिंह के नाम आरोपियों के तौर पर दर्ज किये हैं। तीनों जमानत पर हैं।
आरोपपत्र के अनुसार तीनों ने 4 जून की घटना के एक सप्ताह बाद लड़की का कथित तौर पर अपहरण किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। शुभम सिंह की मां शशि सिंह कथित तौर पर पीड़िता को बहलाकर चार जून को विधायक के आवास पर ले गई थी।
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