सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक करोड़ रुपए से अधिक की क्रेडिट सुविधा मुहैया कराने के जुर्म में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के दो पूर्व अधिकारियों सहित तीन लोगों को बृहस्पतिवार को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक मनोहर जाधव, तत्कालीन संयुक्त शाखा प्रबंधक लालचंद वर्मा तथा नरगिस दिवेंत्रे को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468 तथा 120बी के तहत दोषी ठहराया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस आर तम्बोली ने बैंक के दोनों अधिकारियों पर 6.20 लाख रुपए का जुर्माना वहीं दिवेंत्रे पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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