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Hindi News भारत राष्ट्रीय इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चला रहे थे पोर्नोग्राफी का धंधा, ई-वॉलेट से लेते थे पेमेंट, CBI ने दो को किया गिरफ्तार

इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चला रहे थे पोर्नोग्राफी का धंधा, ई-वॉलेट से लेते थे पेमेंट, CBI ने दो को किया गिरफ्तार

इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों बच्चों के यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के धंधे पर सीबीआई ने बड़ा प्रहार किया है।

<p>Representational Image</p>- India TV Hindi Image Source : AP Representational Image

इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों बच्चों के यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के धंधे पर सीबीआई ने बड़ा प्रहार किया है। सीबीआई ने दिल्ली से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की खरीद बिक्री में लिप्त बताए जा रहे हैं। सीबीआई के मुताबिक इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की जांच के दौरान ये गिरफ्तारियां हुई हैं।

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गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम नीरज कुमार यादव और कुलजीत सिंह माकन है। सीबीआई के मुताबिक ये लोग इंस्टाग्राम के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल का प्रचार करते थे। और ग्राहकों को व्हाट्सएप टेलिग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को यौन सामिग्री उपलब्ध कराते थे और इसके बदले पेटीएम और गूगल पे पेमेंट लेते थे। सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को नई दिल्ली के साकेत स्थित सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 22.01.2021 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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ऐसे चलता था गंदा धंधा

सीबीआई के अनुसार आरोपी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री सहित आपत्तिजनक सामग्री की बिक्री के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज्ञापन दे रहा था। उक्त आरोपी ने एक अन्य आरोपी व्यक्ति से बड़ी मात्रा में डेटा खरीदा था। जिसे क्लाउड आधारित वेबसाइटों पर स्टोर किया गया था। यह डेटा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री सहित आपत्तिजनक सामग्री का था। इसके लिए पेटीएम के माध्यम से उसे भुगतान किया गया था। इसके बाद, आरोपी ने कथित रूप से इंस्टाग्राम पर उक्त सामग्री की बिक्री के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। ग्राहक पेटीएम अथवा गूगल पे आदि के माध्यम से भुगतान करते थे। भुगतान मिलने के बाद आरोपी कथित रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से उनके साथ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री साझा कर रहा था। यह 2019 से इन गतिविधियों में शामिल हैं।

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