नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक धोखाधड़ी के मामलों में एक व्यक्ति शरद गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार था और उसके खिलाफ वर्ष 2018 में एक लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने भी उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था। सीबीआई के अनुरोध पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे संयुक्त अरब अमीरात से जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हिरासत में लिया और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया, जहां से उसे गैर-जमानती वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
सीबीआई ने 60 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल राशि के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित 03 मामले दर्ज किए थे। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी शरद गुप्ता ने धोखाधड़ी के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मिड कॉरपोरेट शाखा, कौशाम्बी, गाजियाबाद से 2017 तक अपनी कंपनियों के नाम कई लोन लिए। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि लोन लेने के बाद, आरोपी ने स्टॉक की बिक्री की आय बैंक खाते में जमा नहीं की और बैंक को धोखा देने के इरादे से बिक्री से प्राप्त राशि को डायवर्ट किया। सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से पहले आरोपी फरार था।
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