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Hindi News भारत राष्ट्रीय कॉरपोरेट कर में कटौती पर अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को मंजूरी

कॉरपोरेट कर में कटौती पर अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को मंजूरी

सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉरपोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। 

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman - India TV Hindi Image Source : PTI Union Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses the media after a cabinet meeting.

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये उपाय किए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अध्यादेश की जगह विधेयक लाने का फैसला किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉरपोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। इस फैसले के बाद , घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर कम होकर 22 प्रतिशत पर आ गई थी।

हालांकि इसके लिये शर्त थी कि वे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगे। एक अक्टूबर 2019 या इसके बाद गठित नई घरेलू विनिर्माण कंपनी के लिए कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया था। इसके अलावा , जिन सूचीबद्ध कंपनियों ने पांच जुलाई से पहले शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की है , उन्हें भी किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा।

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