नई दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को संविधान के विवादित अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ देने के लिए अध्यादेश लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य में गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। उन्होंने कहा कि यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिए संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा। यह राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 के उपबंध (1) के तहत संविधान (जम्मू कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश 2019 जारी करने के जरिए होगा। अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाएगा।
मोदी कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर दो बडे फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर में ठीक वैसा ही आरक्षण लागू होगा जैसा पूरे देश में है यानी जम्मू कश्मीर में अब सवर्ण आरक्षण भी लागू होगा और इसी के साथ SC ST ओबीसी आरक्षण लागू करने की भी व्यवस्था कर दी गई। पहले सिर्फ LOC पर रहनेवालों के लिए आरक्षण लागू था लेकिन अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहनेवाले लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।
दरअसल अब तक जम्मू-कश्मीर की सरकारें इस आऱक्षण को लागू नहीं करती थी लेकिन इस वक्त वहां राज्यपाल शासन है इसलिए केंद्र सरकार ने सीधे इसे लागू कर दिया। आज कैबिनेट की मीटिंग में एक और बडा फैसला हुआ। दिल्ली के एम्स को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार ने एक पूरा प्लान तैयार किया।
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