नई दिल्ली: बैंकों का कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने और कर्ज का पैसा वसूल करने के लिए सरकार ने 2017-18 के केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान का ऐलान किया है। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा कि सरकार इस बारे में नया कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून के अंतर्गत बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वाले भगोड़ों की संपत्तियां जब्त करने के लिए मजबूत प्रावधान बनाया जाएगा।
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2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को बैंकों का कर्जा लेकर बैठे बड़े डिफॉल्टर्स का नाम बताने का निर्देश दिया था। सु्प्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद बैंकिंग क्षेत्र के नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) का अध्ययन करने के लिए एक संसदीय परामर्श समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सरकार को सलाह दी थी कि सरकारी बैंकों ने जिन लोगों के कर्जों को राइट-ऑफ किया है, उनके नाम सामने रखे जाएं। ऐसे डिफॉलटर्स से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की भी मांग उठ रही थी।
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गौरतलब है कि देश के बड़े कारोबारियों में से एक विजय माल्या इसी तरह भारतीय बैंकों का पैसा लेकर ब्रिटेन चले गए हैं। सीबीआई ने उन्हें भगोड़ा और वांछित अपराधी घोषित कर रखा है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। माल्या के मुद्दे पर देश में काफी बहस हुई थी। उनके ऊपर सरकारी बैंकों का अच्छा-खासा कर्ज है। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार यह नया कानून लाने का मन बना रही है।
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