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बिहार: बोधगया सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में सभी 5 आरोपी दोषी करार

अदालत ने उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, मुजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी को बोधगया में श्रृंखलाबद्घ बम विस्फोट मामले में दोषी करार देते हुए कहा कि इनकी सजा के मामले में सुनावाई 31 मई को होगी।

Bodh Gaya Blasts: All 5 accused found guilty by Patna Court- India TV Hindi बिहार: बोधगया सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में सभी 5 आरोपी दोषी करार

पटना: बिहार की एक अदालत ने बोधगया के महाबोधि मंदिर के पास पांच साल पहले हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में शुक्रवार को सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में 31 मई को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। पटना की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। गौरतलब है कि 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद एनआईए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, मुजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी को बोधगया में श्रृंखलाबद्घ बम विस्फोट मामले में दोषी करार देते हुए कहा कि इनकी सजा के मामले में सुनावाई 31 मई को होगी।

उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी हैं जबकि अन्य तीन झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। ये सभी आरोपी फिलहाल पटना की जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि सात जुलाई 2013 की सुबह महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक बम विस्फोट हुए थे। विस्फोट में एक तिब्बती बौद्घ भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे।

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