पटना: बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है। एक विशेष रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के 17 मई और छह जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं
प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है। हालांकि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, ऐसी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के आगे के आदेशों के तहत होगी।
इससे पहले पांच जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का फैसला आने तक एससी-एसटी को कानून के अनुसार प्रमोशन में आरक्षण देने पर लगी रोक को हटा दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक संविधान पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती है, तब तक सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकती है।
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