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Hindi News भारत राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी को झटका, राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी को झटका, राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

डी ने इस आधार पर सक्सेना के गवाह का दर्जा रद्द करने की मांग की थी कि उन्होंने अपराध से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा करने की बात की थी

<p>Augusta Helicopter Scam</p>- India TV Hindi Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL Augusta Helicopter Scam

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में राजीव सक्सेना को मिली जमानत को रद्द करने और उनके सरकारी गवाह के दर्जे को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फैसला सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने ईडी से कहा कि वह राहत लेने के लिए निचली अदालत में वापस जाए। 

अदालत के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। ईडी ने इस आधार पर सक्सेना के गवाह का दर्जा रद्द करने की मांग की थी कि उन्होंने अपराध से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा करने की बात की थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत को रद्द करने और गवाह के दर्जे को वापस लेने से इनकार कर दिया था। 

दुबई स्थित व्यवसायी सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित 3,600 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में पिछले साल 31 जनवरी को भारत लाया गया था।

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