नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसपर केंद्र सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि फैसला न तो किसी के पक्ष में है और न ही किसी के विरोध में। उन्होंने कहा कि CBI में सरकार न किसी व्यक्ति के पक्ष में है और न ही किसी व्यक्ति के खिलाफ है, सरकार की रुचि सिर्फ CBI की व्यवस्था, छवि और संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने में है।
वित्त मंत्री ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से पारदर्शिता के मानदंडों को और मजबूत किया है, सेवानिवृत जज की निगरानी में सतर्कता आयोग की CBI मामले की जांच के कोर्ट के फैसले से तय हो गया है कि मामले की जांच साफ सुधरी होगी, कोर्ट ने मामले की जांच के लिए समय अवधि भी निश्चित कर दी है।
वित्त मंत्री ने CBI में हुए हाल के घटनाक्रम के बारे में कहा कि इससे जांच एजेंसी की विश्वसनीयता कम हुई है, हालांकि मामले में पूरी पारदर्शिता के लिए CVC ने आदेश दिया कि जबतक CBI के दो बड़े अधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच नहीं होती तबतक दोनो को जांच एजेंसी की कार्यव्यवस्था से दूर रखा जाएगा।
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