नई दिल्ली। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि केरल विधानसभा में नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुए है उसकी कोई संवैधानिक या कानूनी वैध्यता नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि नागरिकता पूरी तरह से केंद्र का विषय है, ऐसे में केरल विधानसभा से नागरिकता कानून के खिलाफ पास प्रस्ताव का कोई महत्व ही नहीं है।
बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा था कि राज्यों को यह कानून मानना होगा। रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि जो राज्य यह बात करते हैं कि वे संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे उन्हें उचित विधिक राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जो संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आये हैं वे ‘‘असंवैधानिक’’ बयान दे रहे हैं। प्रसाद का यह बयान केरल विधानसभा द्वारा संशोधित नागरिकता कानून को वापस लिए जाने का आग्रह करने वाले प्रस्ताव को पारित किये जाने के एक दिन बाद आया है।
केरल सरकार ने इसी हफ्ते नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य की विधानसभा में बिल पेश किया और उसे पास किया है, राज्य की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के एक मात्र विधायक ने इस बिल के पेश किए जाने का विरोध किया था।
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