नई दिल्ली। इनकम टैक्स अधिकारियों की तरफ आने वाले आयकर नोटिस अब ऑनलाइन जारी होंगे। आयकर अधिकारियों के उत्पीड़न की शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने फैसला किया है कि पहली अक्तूबर से आयकर विभाग की तरफ से जारी होने वाले नोटिस, समन और आदेश अब एक सेंट्रेलाइज कंप्यूटर के जरिए जारी होंगे। यानि आयकर अधिकारी अब मनमर्जी से किसी को भी नोटिस या समन जारी नहीं कर सकेंगे, अगर नोटिस या समन जारी होता है तो उसकी जानकारी सभी के पास होगी।
Image Source : India TVAll notices, summons and orders from Income Tax authorities shall be issued through a centralized computer says Nirmala Sitharaman
शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता करके यह जानकारी दी, वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिकारी या आयकर विभाग की तरफ से अगर कोई नोटिस, समन या आदेश अगर बिना सेंट्रेलाइज कंप्यूटर के जारी होता है तो वह मान्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, अभीतक आयकर विभाग या आयकर अधिकारी की तरफ से जो समन, नोटिस या आदेश जारी किए गए हैं वह सभी पहली अक्तूबर से दोबारा ऑनलाइन जारी होंगे।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ आयकर विभाग के नोटिस ऑनलाइन ही जारी नहीं होंगे, बल्कि उनका निपटारा भी 3 महीने में करना होगा, यानि आयकर अधिकारी लंबे समय तक नोटिस को नहीं लटका सकता। सरकार ने उद्योग जगत में आयकर विभाग और आयकर अधिकारियों के डर को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है।
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