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Hindi News भारत राष्ट्रीय मालेगांव विस्फोट: जानें, NIA कोर्ट ने क्यों दिया कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को हर सप्ताह पेश होने का आदेश

मालेगांव विस्फोट: जानें, NIA कोर्ट ने क्यों दिया कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर को हर सप्ताह पेश होने का आदेश

मालेगांव धमाकों के आरोपियों के अदालत में मौजूद नहीं रहने पर मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है।

Malegaon blast case accused asked to appear before court once a week | PTI File- India TV Hindi Malegaon blast case accused asked to appear before court once a week | PTI File

मुंबई: मालेगांव धमाकों के आरोपियों के अदालत में मौजूद नहीं रहने पर मुंबई की स्पेशल NIA कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। मुंबई में इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने शुक्रवार को भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को सप्ताह में एक बार उसके समक्ष पेश होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आरोपियों के बार-बार गैर हाजिर होने से नाराज NIA कोर्ट के जज विनोद पाडलकर ने यह आदेश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ठोस कारणों के बिना मांगी गई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा। इस समय अदालत मामले के गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। मामले की आगे की सुनवाई 20 मई को होगी। पुरोहित और ठाकुर के अलावा मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी भी इस मामले में आरोपी हैं। अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या एवं अन्य के लिए मामले में आरोप तय किए थे।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धाराओं के तहत सुनवाई चल रही है। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

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