नई दिल्ली: दुबई की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में भारत में वांछित ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। मिशेल को फरवरी 2017 में यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया था। मिशेल के वकील ने आरोप लगाया था कि सीबीआई उनके क्लाइंट पर दबाव बना रही है। हालांकि जांच एजेंसी ने मिशेल के वकील के इन आरोपों से साफ इनकार किया था।
आपको बता दें कि सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने जून में कहा था कि जांच एजेंसी ने मिशेल को अपना गुनाह कबूल करने के लिए किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया। य़ूएई में उस समय से इस भगोड़े शख्स के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही जारी थी। आपको बता दें कि अगस्टा वेस्टलैंड से भारत के लिए वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने के इस सौदे में बड़ी रिश्वत देने का खुलासा हुआ था।
इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने मिशेल को भारत में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बड़ी रकम दी थी। मिशेल को कथित तौर पर करीब 350 करोड़ रुपये अगस्ता वेस्टलैंज कंपनी की ओर से दिए गए थे, ताकि वह भारतीय नेताओं, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को रिश्वत दे सके। आपको बता दें कि इस केस में कई बड़े-बड़े नाम सामने आए थे।
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