नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 36,000 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की सात दिन की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मामले में कथित बिचौलिए मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में मिशेल को गिरफ्तार किया और उसकी 15 दिन की हिरासत मांगी।
गौरतलब है कि मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को भारत प्रत्यर्पित किया गया था। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई को उससे पांच दिन तक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी। बाद में हिरासत को पांच और दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद अदालत ने मिशेल की चार और दिनों के लिए हिरासत अवधि बढ़ाई।
अदालत ने 19 दिसंबर को मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और उसे 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मिशेल इस मामले में तीन कथित बिचौलियों में से एक है जो प्रवर्तन निदेशालय तथा सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। दो अन्य कथित बिचौलिए गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं।
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