नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह आधार को बैंक खातों और मोबाइल टेलीफोन नंबरों सहित विभिन्न योजनाओं के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ने पर अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख भी बताएगी।
अदालत के यह कहने पर कि संविधान पीठ अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई करेगी, अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने संकेत दिया कि आधार के साथ बैंक खातों को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी जाएगी।
उन्होंने हालांकि, कहा कि आधार को मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने की समय-सीमा को बढ़ाने में कुछ कठिनाइयां हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 131 सेवाओं के संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी।
मुख्य याचिकाकर्ता व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.बी. सुरेश द्वारा मामले का उल्लेख करने पर अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत की मांग संबंधी याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी।
जस्टिस पुट्टस्वामी और कई अन्य लोगों ने यह कहते हुए आधार कानून की वैधता को चुनौती दी है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
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